यदि रसोई गैस कनेक्शन को आधार से नहीं किया लिंक, तो नहीं मिलेगी सब्सिडी
तेल कंपनियों ने साफ किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने गैस कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं, उन्हें सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Wed, 21 Mar 2018 10:59 AM (IST)
देहरादून, [जेएनएन]: रसोई गैस कनेक्शनों को आधार कार्ड से लिंक न कराने वाले उपभोक्ताओं को तेल कंपनियां राहत देने के मूड में नहीं हैं। कंपनियों ने साफ किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने गैस कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं, उन्हें सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट का राहत देने वाला आदेश सब्सिडी योजना पर लागू नहीं है।
दरअसल, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 702.50 रुपये है। इसमें 209 रुपये सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता के बैंक खाते में आते हैं। वर्तमान में आइओसी, भारत पेट्रोलियम समेत अन्य तेल कंपनियों में औसतन 92 से 95 फीसद कनेक्शनों को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है। बात देहरादून की करें, तो करीब तीन हजार से ज्यादा कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं। आइओसी के सेल्स ऑफिसर (देहरादून) सुधीर कश्यप ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आधार लिंक की बाध्यता समाप्त करने का फैसला सब्सिडी योजनाओं पर लागू नहीं है। उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक गैस कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। तय तिथि के बाद लिंक न करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
उज्ज्वला में अनियमितता का आरोप
सहसपुर क्षेत्र में इंडियन ऑयल कंपनी की एक गैस एजेंसी पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन में अनियमितता का आरोप लगा है। एजेंसी में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन अपात्र लोगों को दिए जा रहे थे। इसकी शिकायत आइओसी कंपनी में भी की गई है। हालांकि कंपनी के अधिकारी ऐसी किसी भी शिकायत से इंकार कर रहे हैं।यह भी पढ़ें: उत्तराखंड से नेपाल के लिए सीधी बस सेवा होगी संचालित
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